Apurva Devgan, जो नगर निगम मंडी के उपायुक्त एवं निर्वाचन अधिकारी भी हैं, ने राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार नगर निगम मंडी के आम चुनावों का कार्यक्रम आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। इस घोषणा के साथ ही चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है और क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता भी तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
अधिसूचना के अनुसार नगर निगम मंडी के विभिन्न वार्डों के लिए नामांकन प्रक्रिया निर्धारित तिथियों पर आयोजित की जाएगी। वार्ड 1 से 13—खलियार, पुरानी मंडी, पड्डल, नेला, मंगवाईं, सनयारड़, तल्याहड़, पैलेस कॉलोनी-1, पैलेस-2, सुहड़ा, समखेतर, भगवाहन और थनेहड़ा—के लिए नामांकन पत्र सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं उपमंडल अधिकारी (ना.) सदर, मंडी के कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे।
वहीं वार्ड 14 और 15—बैहना और दौंधी—के उम्मीदवारों को अपने नामांकन पत्र सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं उपमंडल अधिकारी (ना.) बल्ह, नेरचौक के कार्यालय में जमा करने होंगे। इस प्रकार प्रशासन ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग केंद्र निर्धारित कर चुनाव प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया है।
चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथियां 29 अप्रैल, 30 अप्रैल और 2 मई निर्धारित की गई हैं। इन दिनों में अभ्यर्थी सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। इसके बाद 4 मई को सुबह 10 बजे से नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जिसमें उम्मीदवारों की पात्रता और दस्तावेजों की पुष्टि की जाएगी।
जो उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उन्हें 6 मई को दोपहर 3 बजे से पहले अपना नाम वापस लेने का अवसर दिया जाएगा। नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा, जिससे उम्मीदवारों को प्रचार अभियान शुरू करने में आसानी होगी।
मतदान की तिथि 17 मई निर्धारित की गई है, जिसमें मतदाता सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इसके बाद 31 मई को सुबह 9 बजे से नगर निगम मुख्यालय मंडी में मतों की गणना की जाएगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे।
चुनाव प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। अतिरिक्त उपायुक्त मंडी को पूरे चुनावी प्रक्रिया के समग्र पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि हर चरण में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।
State Election Commission Himachal Pradesh की अधिसूचना के अनुसार नगर निगम मंडी के क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। यह आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगी और सभी राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों को इसके नियमों का पालन करना होगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि स्थानीय निकाय चुनाव लोकतंत्र की जड़ को मजबूत करते हैं, क्योंकि यह सीधे तौर पर स्थानीय स्तर पर प्रशासन और विकास से जुड़े होते हैं। ऐसे में मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण होती है।
अंत में, यह कहा जा सकता है कि मंडी नगर निगम चुनाव का कार्यक्रम जारी होने के साथ ही क्षेत्र में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि कौन-कौन उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं और जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है।