ऊना की सोहारी पंचायत में धारा 163 लागू

rakesh nandan

27/05/2026

जिला दंडाधिकारी ऊना जतिन लाल ने बंगाणा उपमंडल की ग्राम पंचायत सोहारी में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं। पंचायत चुनावों के दूसरे चरण से पहले हालिया विवादों तथा कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश 27 मई से तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और यह 29 मई सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों के तहत पंचायत क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने तथा हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस दौरान सार्वजनिक शांति एवं सौहार्द बिगाड़ने वाली गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

यह निर्णय पुलिस अधीक्षक ऊना की रिपोर्ट और अनुशंसा के आधार पर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि पंचायत चुनावों के दूसरे चरण के तहत 28 मई को ग्राम पंचायत सोहारी में मतदान होना है। मतदान के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टकोली (सोहारी) में मतदान केंद्र स्थापित किया गया है।

उपायुक्त जतिन लाल ने स्थानीय पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि निषेधाज्ञा की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित की जाए ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो सके।