सिरमौर में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, तेंदुए की खाल बरामद

rakesh nandan

15/04/2026

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में वन विभाग ने अवैध वन्यजीव तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पांवटा साहिब क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव घुतनपुर में वन विभाग की रैपिड रिस्पांस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक रिहायशी मकान से जंगली जानवरों के अवशेष बरामद किए हैं।

इस कार्रवाई में वन विभाग को न केवल दुर्लभ वन्यजीवों के अंग मिले, बल्कि मौके से दो आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है। इस घटना ने क्षेत्र में अवैध शिकार और वन्यजीव तस्करी के नेटवर्क को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाई

वन विभाग पांवटा साहिब के सहायक वन संरक्षक (ACF) आदित्य शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि विभाग को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली थी कि गांव घुतनपुर में एक मकान में जंगली जानवरों के अवशेष छिपाकर रखे गए हैं।

सूचना मिलते ही वन विभाग की रैपिड रिस्पांस टीम ने बिना देर किए मौके पर छापेमारी की। टीम ने घर की तलाशी ली, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए।

बरामद हुए ये अवशेष

तलाशी के दौरान टीम ने कई प्रकार के प्रतिबंधित वन्यजीव अवशेष बरामद किए, जिनमें शामिल हैं:

  • तेंदुए की खाल (Leopard Skin)
  • तेंदुए के पंजे
  • तेंदुए की मूंछें
  • घोरल (पहाड़ी बकरी) के 3 जोड़े सींग
  • ककड़ (भौंकने वाला हिरण) के 2 जोड़े सींग

इन अवशेषों की बरामदगी से स्पष्ट है कि यह मामला केवल एक-दो जानवरों के शिकार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक संगठित गिरोह होने की आशंका भी जताई जा रही है।

दो आरोपी हिरासत में

वन विभाग ने मौके से दो लोगों को हिरासत में लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों आरोपियों से महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की संभावना जताई जा रही है।

ACF आदित्य शर्मा ने बताया कि विभाग नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई कर रहा है। साथ ही यह भी कहा कि जांच के दौरान यदि इस मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

वन्यजीव संरक्षण पर बड़ा खतरा

विशेषज्ञों के अनुसार तेंदुआ और घोरल जैसे वन्यजीव हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। इनके अवैध शिकार से न केवल जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है, बल्कि प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ता है।

तेंदुए की खाल और अन्य अंगों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारी मांग होने के कारण ऐसे मामलों में अक्सर संगठित तस्करी नेटवर्क शामिल होते हैं।

सख्त कानून के बावजूद जारी तस्करी

भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू है, जिसके तहत तेंदुए जैसे संरक्षित जानवरों के शिकार या उनके अंगों के व्यापार पर कड़ी सजा का प्रावधान है।

इसके बावजूद, पहाड़ी और दूरदराज क्षेत्रों में समय-समय पर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, जो कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी सवाल उठाते हैं।

आगे की जांच जारी

वन विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच तेज कर दी है। बरामद अवशेषों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा, जिससे यह पता लगाया जा सके कि इन जानवरों का शिकार कब और कहां किया गया था।

इसके अलावा विभाग यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या यह अवैध कारोबार किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ है।

प्रशासन की सख्त चेतावनी

वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वन्यजीवों के अवैध शिकार और तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही आम जनता से भी अपील की गई है कि इस तरह की किसी भी गतिविधि की सूचना तुरंत विभाग को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

यह कार्रवाई न केवल वन विभाग की सतर्कता को दर्शाती है, बल्कि यह भी संकेत देती है कि प्रदेश में वन्यजीव अपराधों के खिलाफ अभियान को और तेज किया जा रहा है।