हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में नगर पालिका चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं।
प्रियंका वर्मा ने आदेश जारी करते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुपालन में जिले के नगर समिति और नगर पंचायत क्षेत्रों में हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
🚫 क्या है आदेश
इस आदेश के तहत—
- कानून प्रवर्तन एजेंसियों (जैसे पुलिस) को छोड़कर
- कोई भी व्यक्ति
- आग्नेयास्त्र या किसी भी प्रकार का घातक हथियार
आदेश जारी होने की तिथि से लेकर चुनाव परिणाम घोषित होने तक अपने साथ नहीं रख सकेगा।
🎯 उद्देश्य
प्रशासन का मुख्य उद्देश्य चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है, ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके।
📢 प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे इन निर्देशों का पालन करें और चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाने में सहयोग दें।