85 वर्ष से अधिक आयु और दिव्यांग वोटरों को घर से वोट करने की सुविधा
नाहन, 29 अप्रैल। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग तथा दिव्यांग मतदाताओं को उनके अपने घरों से ही वोट करने की वैकल्पिक सुविधा प्रदान की गई है। इस सुविधा हेतु पात्र मतदाताओं को फार्म-12 डी भरकर आवेदन करना होगा। इससे वरिष्ठ मतदाता एवं दिव्यांग मतदाताओं को अपने घरों से ही वोट करने का विकल्प मिलेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने यह जानकारी प्रदान की है। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को अपने घरों से मतदान करने का विकल्प दिया गया है। इसी प्रकार 40 प्रतिशत
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