सिरमौर में हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध लागू

rakesh nandan

06/05/2026

Himachal Pradesh State Election Commission द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद जिला सिरमौर में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसी के तहत जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से हथियारों और गोला-बारूद के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं।

जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त Priyanka Verma ने आदेश जारी करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने और परिणाम घोषित होने तक जिला सिरमौर की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति हथियार और गोला-बारूद लेकर नहीं चल सकेगा। यह प्रतिबंध चुनाव अवधि के दौरान शांति और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है।

आदेशों के अनुसार केवल कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इस प्रतिबंध से छूट प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, होमगार्ड, पुलिस कर्मियों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के सुरक्षा गार्डों को भी आवश्यक परिस्थितियों में हथियार रखने की अनुमति होगी।

प्रशासन द्वारा जारी आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के विभिन्न स्तरों के खिलाड़ी, जो प्रतियोगिताओं या अभ्यास के दौरान अपनी राइफल आदि का उपयोग करते हैं, उन्हें भी इस आदेश में निर्धारित शर्तों के तहत छूट दी गई है।

उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने बताया कि मतदान के दिन किसी भी मतदान केंद्र परिसर में पुलिस कर्मियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को हथियार लेकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

उन्होंने कहा कि चुनावी अवधि के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस विभाग लगातार निगरानी बनाए रखेंगे। कानून व्यवस्था भंग करने या आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने आम जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सभी नागरिक आदर्श आचार संहिता और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करें ताकि पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सकें।

जिला प्रशासन का मानना है कि चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना और संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बनाए रखना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारु बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव अवधि के दौरान विभिन्न सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं।