बिलासपुर में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित

rakesh nandan

06/05/2026

District Legal Services Authority Bilaspur द्वारा 9 मई 2026 को जिला बिलासपुर के विभिन्न न्यायालय परिसरों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव Prateek Gupta ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य लंबित मामलों का आपसी समझौते के आधार पर त्वरित और सरल समाधान करना है।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर बिलासपुर, घुमारवीं तथा झंडुता न्यायालय परिसर में किया जाएगा। इस दौरान न्यायालयों में लंबित मामलों के साथ-साथ पूर्व मुकदमेबाजी के मामलों का भी निपटारा किया जाएगा।

लोक अदालत में बैंक ऋण विवाद, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिलों से जुड़े मामले, वैवाहिक विवाद तथा अन्य सुलह योग्य मामलों को शामिल किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति जिनके मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं, वे अपने प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत में सूचीबद्ध करवा सकते हैं।

प्रतीक गुप्ता ने बताया कि जिन व्यक्तियों के मामले अभी किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं हैं, वे भी आपसी सहमति से अपने विवाद का समाधान लोक अदालत के माध्यम से करवा सकते हैं। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा तेज, सरल और कम खर्चीला होता है। इससे पक्षकारों को लंबे समय तक न्यायालयी प्रक्रिया में उलझने की आवश्यकता नहीं रहती और आपसी सहमति से विवाद समाप्त हो जाते हैं।

लोक अदालत में मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालानों से संबंधित मामलों के निपटारे की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। ऐसे मामलों को ऑनलाइन ई-पे सुविधा के माध्यम से अथवा न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अदालत से पहले भी निपटाया जा सकता है। इससे लोगों के समय और संसाधनों की बचत होगी।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि निःशुल्क कानूनी सहायता और परामर्श के लिए नागरिक टोल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के दूरभाष नंबर 01978-221452 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि उपमंडलीय विधिक सेवा समिति बिलासपुर और घुमारवीं के कार्यालयों में भी कानूनी सहायता उपलब्ध रहेगी। इच्छुक व्यक्ति अपनी समस्याएं ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन सुविधा के तहत नागरिक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने लोगों से राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का मानना है कि लोक अदालतें न्याय प्रक्रिया को सरल, सुलभ और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं तथा समाज में आपसी सहमति और सौहार्द को बढ़ावा देती हैं।