अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) पंकज शर्मा ने बताया कि शिमला जल प्रबंधन को ढली जल उपचार संयंत्र से ढली एमसी पार्किंग तक पानी की पाइपलाइन बिछाने के कार्य के लिए अनुमति प्रदान की गई है।
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यह अनुमति 7 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी। निर्धारित अवधि के दौरान कार्य प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक तथा सायं 6:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक और आवश्यकता अनुसार देर रात तक किया जा सकेगा।
प्रशासन की ओर से संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि कार्य के दौरान आम लोगों की सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही यातायात और स्थानीय नागरिकों को न्यूनतम असुविधा हो, इसके लिए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा गया है।
शिमला जल प्रबंधन द्वारा किए जा रहे इस पाइपलाइन कार्य का उद्देश्य क्षेत्र में जलापूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना है, ताकि लोगों को बेहतर पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके