ई-टैक्सी योजना के लिए 16 जून तक करें आवेदन

rakesh nandan

06/06/2026

ई-टैक्सी योजना से युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार का अवसर, 16 जून तक करें आवेदन

मंडी। प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने और हरित परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 के अंतर्गत ई-टैक्सी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। जिला रोजगार अधिकारी मंडी अरविंद सिंह चौहान ने बताया कि पात्र एवं इच्छुक युवा 16 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि यह योजना प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ई-टैक्सी खरीदने पर वाहन लागत का 50 प्रतिशत तक अनुदान (सब्सिडी) प्रदान किया जाएगा।

जिला रोजगार अधिकारी ने कहा कि वर्तमान समय में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। ईंधन की बढ़ती कीमतों और पर्यावरणीय चुनौतियों को देखते हुए इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य का महत्वपूर्ण विकल्प बन चुके हैं। ऐसे में सरकार की यह योजना युवाओं को रोजगार देने के साथ-साथ हरित हिमाचल के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

उन्होंने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके माध्यम से युवा ई-टैक्सी खरीदकर परिवहन सेवाओं से जुड़ सकते हैं और नियमित आय अर्जित कर सकते हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से प्रदूषण में कमी आएगी तथा स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।

योजना के लिए पात्रता

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। पात्रता के अनुसार आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। उसकी आयु 23 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त आवेदक के पास वैध कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। आवेदक का नाम हिमाचल प्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में कम से कम एक वर्ष से पंजीकृत होना चाहिए। योजना का लाभ केवल उन्हीं युवाओं को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम है।

अधिकारियों के अनुसार इन पात्रताओं का उद्देश्य वास्तव में जरूरतमंद और बेरोजगार युवाओं तक योजना का लाभ पहुंचाना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपना रोजगार स्थापित कर सकें।

कैसे करें आवेदन?

ई-टैक्सी योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से किए जा सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी परिवहन विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर निर्धारित आवेदन पत्र भर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं।

आवेदन के दौरान पहचान पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीकरण प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए आवेदकों को सलाह दी गई है कि आवेदन से पहले सभी दस्तावेज तैयार रखें।

युवाओं के लिए बड़ा अवसर

जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने कहा कि यह योजना विशेष रूप से उन युवाओं के लिए लाभकारी है जो स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं लेकिन पूंजी की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलने से ई-टैक्सी खरीदने का आर्थिक बोझ काफी कम हो जाएगा।

उन्होंने बताया कि सरकार की यह पहल न केवल रोजगार सृजन करेगी बल्कि प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन को भी बढ़ावा देगी। इससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा और पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

16 जून अंतिम तिथि

योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 जून 2026 निर्धारित की गई है। इसलिए पात्र अभ्यर्थियों को समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। जिला रोजगार अधिकारी ने सभी योग्य युवाओं से अपील की कि वे इस महत्वाकांक्षी योजना का अधिकतम लाभ उठाएं और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार के माध्यम से युवा न केवल अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं बल्कि प्रदेश के विकास और हरित परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में भी योगदान दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग हिमाचल प्रदेश तथा जिला रोजगार कार्यालय मंडी से संपर्क कर सकते हैं।