ऊना जिले में केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति : उपायुक्त
ऊना || 19 अक्तूबर 2024 || जिलाधीश जतिन लाल ने दीपावली और अन्य त्योहारों के मद्देनजर पटाखों की बिक्री और उपयोग को लेकर विशेष आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार, ऊना जिले में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री, भंडारण और उपयोग की अनुमति होगी। यह निर्देश राष्ट्रीय हरित अधिकरण और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए जारी किए गए हैं। पटाखों की बिक्री करने वाले सभी विक्रेताओं को संबंधित एसडीएम से अस्थायी लाइसेंस लेना अनिवार्य है, जो ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी प्राप्त किया जा सकता है। बिना लाइसेंस के पटाखों की बिक्री पर
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