मंडी चुनाव: मतदान केंद्रों के 100 मीटर दायरे में प्रचार पर रोक

rakesh nandan

15/05/2026

नगर निगम मंडी चुनाव-2026 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मंडी Apoorv Devgan ने आदेश जारी करते हुए मतदान के दिन 17 मई को मतदान केंद्रों और उनके 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार संबंधी सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार नगर निगम मंडी चुनाव के लिए मतदान 17 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित किया जाएगा। मतदान प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिशों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

उपायुक्त अपूर्व देवगन ने स्पष्ट किया कि मतदान केंद्र अथवा उसके 100 मीटर के दायरे में किसी भी उम्मीदवार, राजनीतिक दल या समर्थक द्वारा वोट मांगना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा मतदाताओं को किसी विशेष प्रत्याशी के पक्ष या विपक्ष में प्रभावित करने का प्रयास करना भी नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतदान केंद्रों के आसपास मतदाताओं को मतदान से दूर रहने के लिए प्रेरित करना या किसी भी प्रकार का दबाव बनाना भी प्रतिबंधित रहेगा। चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

आदेशों के अनुसार मतदान केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार के गैर-आधिकारिक पोस्टर, बैनर, नोटिस या संकेतक लगाने पर भी रोक रहेगी। प्रशासन का कहना है कि मतदान के दौरान किसी भी प्रकार का प्रचार सामग्री प्रदर्शित करना चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकता है, इसलिए इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। मतदान केंद्रों के आसपास निगरानी बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और मतदाताओं को शांतिपूर्ण माहौल में अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य से मतदान केंद्रों के आसपास प्रचार गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

उन्होंने चेतावनी दी कि प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई के साथ दंडात्मक प्रावधान भी लागू किए जा सकते हैं।

नगर निगम मंडी चुनाव को लेकर शहर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। विभिन्न उम्मीदवार और राजनीतिक दल मतदाताओं तक पहुंचने के लिए लगातार प्रचार अभियान चला रहे हैं। हालांकि मतदान के दिन चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार सभी प्रकार का प्रचार बंद रहेगा।

प्रशासन ने मतदाताओं से भी अपील की है कि वे बिना किसी दबाव और प्रलोभन के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ ही यदि कोई व्यक्ति मतदान केंद्र के आसपास चुनावी नियमों का उल्लंघन करता दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासन या पुलिस को दें।

नगर निगम चुनाव को लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा और व्यवस्थाओं के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। मतदान केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के साथ-साथ आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके।

जिला प्रशासन ने सभी प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों से आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।