जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) एवं उपायुक्त Rahul Kumar ने कहा कि नगर निकाय चुनाव-2026 के सफल, स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला बिलासपुर के अंतर्गत नगर परिषद बिलासपुर सदर, घुमारवीं, श्री नैना देवी जी और नगर पंचायत तलाई में 17 मई को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के माध्यम से मतदान करवाया जाएगा।
उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि चुनाव ड्यूटी में तैनात मतदान दलों को संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा 16 मई की शाम उनके निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया 17 मई को सुबह 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक संचालित होगी।
उन्होंने बताया कि मतदान शुरू होने से पहले सभी मतदान केंद्रों पर मॉक पोल करवाया जाएगा। इसका उद्देश्य ईवीएम मशीनों की कार्यप्रणाली का परीक्षण करना और मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। प्रशासन ने सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं के पर्याप्त इंतजाम किए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के तुरंत बाद 17 मई को ही मतगणना भी करवाई जाएगी और चुनाव परिणाम उसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे। इसके लिए सभी निकायों के मतगणना केंद्र अधिसूचित कर दिए गए हैं।
प्रशासन द्वारा जारी जानकारी के अनुसार नगर परिषद बिलासपुर सदर के लिए मतगणना केंद्र टाउन हॉल कक्ष संख्या-1, ईओएमसी कार्यालय बिलासपुर में स्थापित किया गया है। नगर परिषद घुमारवीं के लिए रैहन बसेरा हॉल को मतगणना केंद्र बनाया गया है।
इसी प्रकार नगर परिषद श्री नैना देवी जी के लिए बस अड्डा के समीप स्थित मातृ आंचल भवन, वार्ड संख्या-4 के कॉन्फ्रेंस हॉल को मतगणना केंद्र निर्धारित किया गया है। वहीं नगर पंचायत तलाई के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तलाई के कक्ष संख्या-11 और 12 में मतगणना की व्यवस्था की गई है।
उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन की ओर से कई प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किए गए हैं। संबंधित मतदान क्षेत्रों में 15 मई से 17 मई तक शराब की बिक्री, खरीद, वितरण और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि के लिए ड्राई डे घोषित किया गया है।
इसके अतिरिक्त मतदान क्षेत्रों में हथियार लेकर चलने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता और निर्वाचन संबंधी दिशा-निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के लिए 15 मई को दोपहर 3 बजे से लेकर 17 मई को मतदान समाप्त होने तक सार्वजनिक सभाओं, राजनीतिक बैठकों और जनसभाओं के आयोजन पर भी प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी ताकि मतदाता बिना किसी भय या दबाव के मतदान कर सकें।
राहुल कुमार ने सभी मतदाताओं से लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाने के लिए मतदान में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदाता की भागीदारी लोकतंत्र को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
उन्होंने लोगों से स्वतंत्र और निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया। प्रशासन का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराया जाएगा।
नगर निकाय चुनाव को लेकर जिले में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। विभिन्न उम्मीदवार और राजनीतिक दल मतदाताओं तक पहुंचने के लिए प्रचार अभियान में जुटे रहे, लेकिन अब प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद प्रशासन चुनावी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुट गया है।