किन्नौर में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत

rakesh nandan

17/04/2026

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में 09 मई, 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न प्रकार के मामलों का त्वरित और सरल निपटारा आपसी सहमति के आधार पर किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए अजय कुमार ठाकुर, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर ने नागरिकों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कई प्रकार के मामलों को शामिल किया जाएगा। इनमें धारा 138 के तहत एन.आई. अधिनियम से संबंधित मामले, मनी रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल, भरण-पोषण से जुड़े मामले, वाहन दुर्घटना से संबंधित विवाद तथा अन्य आपराधिक (कंपाउंडेबल) और दीवानी मामले शामिल हैं।

इसके अलावा, न्यायालयों में लंबित मामलों को भी इस लोक अदालत के माध्यम से निपटाया जा सकता है। इनमें वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भू-अधिग्रहण से जुड़े मामले, सेवाओं से संबंधित वेतन और भत्तों के विवाद, सेवानिवृत्ति से जुड़े मामले, राजस्व मामले (जो जिला या उच्च न्यायालय में लंबित हैं) और अन्य दीवानी विवाद जैसे किराया, गुजारा भत्ता, हिदायत संबंधी तथा विशिष्ट प्रदर्शन से जुड़े मामले भी शामिल हैं।

सचिव अजय कुमार ठाकुर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को सरल, सुलभ और समयबद्ध बनाना है। इससे न केवल मामलों का शीघ्र निपटारा होता है, बल्कि पक्षकारों के बीच आपसी समझ और सौहार्द भी बढ़ता है।

उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने मामलों का समाधान राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से करवाना चाहते हैं, वे अपने-अपने न्यायिक क्षेत्र के अनुसार संबंधित न्यायालयों से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए न्यायिक न्यायालय परिसर रामपुर बुशहर, न्यायिक न्यायालय परिसर रिकांग पिओ (जिला किन्नौर), न्यायिक न्यायालय परिसर आनी (जिला कुल्लू) या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रिकांग पिओ के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत में मामलों के निपटारे के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता है और यह प्रक्रिया पूरी तरह से स्वैच्छिक होती है। इससे आम नागरिकों को समय और धन दोनों की बचत होती है और वे लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से बच सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता और परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। इससे विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को काफी लाभ मिलता है, जो सामान्यतः न्यायालयी प्रक्रिया का खर्च उठाने में सक्षम नहीं होते।

अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर के दूरभाष नंबर 01786-223605 पर संपर्क कर सकते हैं या secy-dlsa-kin-hp@gov.in पर ईमेल के माध्यम से भी अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

अंत में, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं और अपने विवादों का समाधान आपसी सहमति से कराएं। इससे न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ-साथ समाज में सौहार्द और सहयोग की भावना भी मजबूत होगी।