हमीरपुर तहसील के राजस्व मुहाल जटेहड़ी में नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) अधिनियम का उल्लंघन कर निर्माण कार्य किए जाने के मामले में टीसीपी विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग की ओर से एक महिला को नोटिस जारी कर निर्माण कार्य तुरंत बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के नियोजन अधिकारी द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि संबंधित क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम-1977 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए निर्माण कार्य किया गया है।
विभाग ने यह नोटिस हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम-1977 की धारा 39 की उपधारा-2 के तहत जारी किया है। नोटिस में संबंधित महिला को निर्देश दिए गए हैं कि वह तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य बंद करे और निर्माण स्थल पर पूर्व स्थिति बहाल करे।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही अवैध निर्माण हटाने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है।
टीसीपी विभाग ने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले विभागीय अनुमति और निर्धारित नियमों का पालन अवश्य करें, ताकि भविष्य में कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।
प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माण गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।