जिला ऊना में न्यायिक प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत आगामी 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन जिला एवं सत्र न्यायालय ऊना तथा उपमंडल अम्ब स्थित न्यायालय परिसर में किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी शिखा लखनपाल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊना द्वारा दी गई।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी सहमति के आधार पर त्वरित और प्रभावी निपटारा करना है। इस लोक अदालत में आपराधिक कंपाउंडेबल मामलों के अलावा दीवानी विवाद, चेक बाउंस, उपभोक्ता शिकायतें, मोटर वाहन चालान, धन वसूली से संबंधित मामले, सड़क दुर्घटना क्लेम, बिजली और पानी से जुड़े विवाद, वैवाहिक मामले तथा भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरणों का समाधान किया जाएगा।
लोक अदालत की विशेषता यह है कि इसमें मामलों का निपटारा बिना लंबी न्यायिक प्रक्रिया के, आपसी समझौते के आधार पर किया जाता है। इससे न केवल न्याय मिलने की प्रक्रिया तेज होती है, बल्कि दोनों पक्षों के बीच सौहार्द भी बना रहता है।
शिखा लखनपाल ने यह भी बताया कि ऐसे मामले जो अभी तक न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं, उन्हें भी पूर्व मुकदमेबाजी (Pre-litigation) के तहत लोक अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है। इससे लोग बिना कोर्ट केस दायर किए ही अपने विवादों को सुलझा सकते हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति आम जनता को जागरूक करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में स्थानीय निकायों, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, वित्तीय संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों, पैरालीगल वालंटियर, आशा कार्यकर्ताओं तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। इसके माध्यम से लोगों को लोक अदालत के लाभ और प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जा रही है।
लोक अदालत की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का न्यायालय शुल्क नहीं लिया जाता। इतना ही नहीं, यदि कोई मामला पहले से न्यायालय में लंबित है और लोक अदालत के माध्यम से उसका निपटारा हो जाता है, तो पहले जमा किया गया न्यायालय शुल्क भी वापस कर दिया जाता है।
इस प्रक्रिया से लोगों का समय और धन दोनों की बचत होती है। साथ ही, आपसी सहमति से विवाद सुलझने के कारण किसी भी पक्ष को नुकसान नहीं होता और संबंधों में भी सुधार आता है। यही कारण है कि लोक अदालत को न्याय का एक प्रभावी और वैकल्पिक माध्यम माना जाता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपने लंबित मामलों के निपटारे के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं और समय रहते संबंधित न्यायालय में आवेदन करें। इसके लिए इच्छुक व्यक्ति सीधे न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं या अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 01975-225071 पर संपर्क कर सकते हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन न्याय व्यवस्था को आमजन के करीब लाने और विवादों को शीघ्र सुलझाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम होगा, बल्कि लोगों को समय पर न्याय भी मिल सकेगा।
इस पहल से यह स्पष्ट होता है कि जिला प्रशासन और न्यायिक तंत्र आम जनता को त्वरित, सुलभ और किफायती न्याय प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आने वाले समय में भी इस तरह के प्रयासों से न्याय प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।