ऊना में चुनाव से पहले हथियार जमा करने के आदेश

rakesh nandan

01/05/2026

ऊना में आगामी स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज चुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने अहम कदम उठाया है।

जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त जतिन लाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के तहत जिले के सभी लाइसेंसधारकों को अपने हथियार जमा करवाने के आदेश जारी किए हैं।


🔫 5 मई तक जमा करने होंगे हथियार

आदेशों के अनुसार—

  • सभी लाइसेंसधारक अपने हथियार (रिवॉल्वर, पिस्तौल, राइफल, शॉटगन आदि)
  • साथ ही गोला-बारूद

📅 5 मई 2026 तक
👉 नजदीकी पुलिस थाने या अधिकृत हथियार डीलर के पास जमा करवाना अनिवार्य होगा।


📄 सुरक्षित रख-रखाव और रसीद

  • पुलिस और अधिकृत डीलर हथियारों को सुरक्षित रखेंगे
  • संबंधित धारकों को इसकी रसीद भी दी जाएगी
  • चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद हथियार वापस लौटाए जाएंगे

⚠️ किन्हें मिलेगी छूट?

यह आदेश निम्न पर लागू नहीं होंगे—

  • सशस्त्र बल एवं अर्धसैनिक बल
  • पुलिस एवं होमगार्ड
  • बैंक सुरक्षा गार्ड
  • नेशनल राइफल एसोसिएशन के खिलाड़ी (प्रतियोगिता में भाग लेने वाले)

👉 यदि किसी व्यक्ति को अपनी जान-माल का खतरा है, तो पुलिस अधिकारी स्थिति का आकलन कर छूट दे सकते हैं।


❗ उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

आदेशों का पालन न करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 223 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।