बिलासपुर में शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं।
जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 धारा 163 के तहत जिले में हथियारों के प्रदर्शन और धारण पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
🚫 चुनाव के दौरान हथियारों पर पूर्ण रोक
आदेशों के अनुसार—
- सभी निर्वाचन क्षेत्रों में
- किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, विस्फोटक सामग्री और घातक हथियार ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा
🔫 5 दिन में जमा करने होंगे हथियार
- सभी लाइसेंसधारी हथियार धारकों को
- आदेश जारी होने की तिथि से 5 दिनों के भीतर
👉 अपने हथियार और गोला-बारूद नजदीकी पुलिस थाने में जमा करवाने होंगे
⚠️ किन पर लागू नहीं होंगे आदेश
यह प्रतिबंध निम्न पर लागू नहीं होगा—
- कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले अधिकारी
- चुनाव ड्यूटी में तैनात सुरक्षा एजेंसियां
- आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारी
📢 कब तक रहेगा प्रभावी?
यह आदेश चुनाव प्रक्रिया पूरी होने और परिणाम घोषित होने तक लागू रहेगा।