सिरमौर में पंचायत चुनावों पर सवैतनिक अवकाश घोषित

rakesh nandan

22/05/2026

सिरमौर में पंचायत चुनावों के दौरान सवैतनिक अवकाश घोषित

पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य चुनाव-2026 को लेकर जिला प्रशासन सिरमौर ने महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा द्वारा जारी आदेशों के अनुसार पंचायत चुनावों के दौरान संबंधित मतदान वाले पंचायत क्षेत्रों में सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।

जिला प्रशासन द्वारा जारी जानकारी के अनुसार यह अवकाश 26 मई को प्रथम चरण, 28 मई को द्वितीय चरण और 30 मई को तृतीय चरण के मतदान वाले पंचायत क्षेत्रों में लागू रहेगा। प्रशासन का उद्देश्य अधिक से अधिक मतदाताओं की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना है ताकि पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो सकें।

उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने बताया कि इन तिथियों पर संबंधित पंचायत क्षेत्रों में स्थित सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत आने वाले संस्थानों सहित संबंधित पंचायत क्षेत्रों में स्थित दुकानें और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव लोकतंत्र की बुनियादी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ग्रामीण स्तर पर विकास योजनाओं और स्थानीय प्रशासन में पंचायत प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए प्रत्येक पात्र मतदाता का मतदान प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक है।

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि यह सवैतनिक अवकाश दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों पर भी लागू होगा। उन्होंने बताया कि इसे परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत मान्य सवैतनिक अवकाश माना जाएगा। इससे कर्मचारियों को मतदान करने के लिए आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा और वे आसानी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

प्रियंका वर्मा ने बताया कि राज्य के विभिन्न स्थानों पर कार्यरत ऐसे कर्मचारी, जिन्हें संबंधित पंचायत क्षेत्रों में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है, उन्हें विशेष आकस्मिक अवकाश भी प्रदान किया जाएगा। इसके लिए संबंधित कर्मचारी को पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि उसने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है।

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन पंचायत चुनावों को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर रहा है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से लोकतंत्र के इस महापर्व में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मतदान केवल अधिकार ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी भी है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए लोगों का मतदान प्रक्रिया में भाग लेना बेहद जरूरी है।

उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत चुनाव ग्रामीण विकास और स्थानीय प्रशासन की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए सभी मतदाताओं को बिना किसी भय या दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए।

प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी संस्थानों से भी चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। संबंधित विभागों को मतदान वाले क्षेत्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए पहले ही दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि सवैतनिक अवकाश घोषित करने से मतदान प्रतिशत बढ़ाने में मदद मिलती है। कई बार नौकरी या कामकाज के कारण लोग मतदान नहीं कर पाते, लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पंचायत चुनावों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी ताकि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने कहा कि प्रशासन निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी नागरिकों, कर्मचारियों और संस्थानों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी महत्वपूर्ण है।