9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत, सिरमौर में सुनवाई

rakesh nandan

23/04/2026

सर्वसाधारण को सूचित किया गया है कि National Legal Services Authority (NALSA) नई दिल्ली तथा Himachal Pradesh State Legal Services Authority के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश के सभी जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर द्वारा साझा की गई है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर के अध्यक्ष Yogesh Upadhyay तथा सचिव Nand Kamal ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में लोक अदालत आयोजित की जाएगी, जहां विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा आपसी सहमति से किया जाएगा।

लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों को शीघ्र, सुलभ और कम खर्च में निपटाना है। इसमें पूर्व मुकदमेबाजी और न्यायालयों में लंबित मामलों दोनों को शामिल किया जाएगा। विशेष रूप से बैंक संबंधी विवाद, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिलों से जुड़े मामले, वैवाहिक विवाद तथा अन्य आपसी सहमति से सुलझने योग्य मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी।

Yogesh Upadhyay ने बताया कि जिन व्यक्तियों के मामले पहले से न्यायालय में लंबित हैं, वे अपने अधिवक्ता के माध्यम से या स्वयं आवेदन कर लोक अदालत में अपने मामलों को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा, जिनका मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, वे भी आपसी सहमति के आधार पर समाधान के लिए आवेदन कर सकते हैं।

लोक अदालत की एक विशेषता यह है कि इसमें निर्णय आपसी सहमति से होता है और इसका निर्णय अंतिम होता है, जिस पर आगे कोई अपील नहीं होती। इससे समय और धन दोनों की बचत होती है और पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण समाधान संभव होता है।

Nand Kamal ने बताया कि कोई भी व्यक्ति निःशुल्क कानूनी सहायता या सलाह प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क कर सकता है। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर (नाहन) के दूरभाष नंबर 01702-224749 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

उपमंडलीय स्तर पर भी सहायता उपलब्ध है, जिसके लिए नाहन, पांवटा साहिब, राजगढ़ और शिलाई में अलग-अलग संपर्क नंबर जारी किए गए हैं। इसके माध्यम से लोग अपने नजदीकी केंद्र से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, इच्छुक व्यक्ति अपनी समस्या ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं या National Legal Services Authority की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे लोगों को घर बैठे ही आवेदन करने की सुविधा मिलती है।

मोटर व्हीकल चालान से जुड़े मामलों के लिए भी विशेष सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इन मामलों को ऑनलाइन ई-कोर्ट डिजिटल पेमेंट के माध्यम से या न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अदालत से पहले भी निपटाया जा सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि लोक अदालतें न्याय प्रणाली को सुलभ और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इससे न्यायालयों पर लंबित मामलों का बोझ कम होता है और आम जनता को त्वरित न्याय प्राप्त होता है।

अंत में, यह कहा जा सकता है कि 9 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत आम लोगों के लिए अपने विवादों को सरल और शीघ्र तरीके से सुलझाने का एक बेहतरीन अवसर है। सभी पात्र व्यक्तियों से अपील की गई है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने मामलों का निपटारा आपसी सहमति से करें।