सिरमौर जिला प्रशासन ने नगर परिषद नाहन, पांवटा साहिब और नगर पंचायत राजगढ़ में होने वाले निकाय चुनाव-2026 को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा द्वारा जारी अधिसूचना के तहत चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से सार्वजनिक सभाओं, जलूसों और मनोरंजन कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जारी आदेशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 304(बी) के तहत चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, जुलूस अथवा सार्वजनिक बैठक आयोजित नहीं की जा सकेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम चुनावी माहौल को शांत बनाए रखने और मतदाताओं को किसी भी प्रकार के दबाव या प्रलोभन से दूर रखने के लिए उठाया गया है।
अधिसूचना में कहा गया है कि चुनाव प्रचार के लिए सिनेमैटोग्राफी, टेलीविजन अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए प्रचार-प्रसार करने पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी या समर्थक द्वारा मतदाताओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से म्यूजिकल कॉन्सर्ट, थिएटर शो, सांस्कृतिक कार्यक्रम या अन्य मनोरंजन गतिविधियों के आयोजन की अनुमति नहीं होगी।
प्रशासन के अनुसार यह प्रतिबंध मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व लागू हो जाएगा और 17 मई 2026 को दोपहर 3 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान संबंधित क्षेत्रों में चुनाव प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और आम लोगों से आदेशों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है।
उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सकें। उन्होंने कहा कि प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक इंतजाम किए गए हैं।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों या संगठनों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके तहत कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ अन्य दंडात्मक प्रावधान भी लागू किए जा सकते हैं।
नगर परिषद नाहन, पांवटा साहिब और नगर पंचायत राजगढ़ में चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा जारी यह आदेश चुनाव प्रक्रिया को नियंत्रित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनाव आयोग की ओर से भी सभी प्रत्याशियों और दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन के इस कदम से चुनावी माहौल शांतिपूर्ण रहेगा और मतदान प्रक्रिया बिना किसी व्यवधान के पूरी हो सकेगी। वहीं राजनीतिक दलों ने भी प्रशासनिक आदेशों का पालन करने की बात कही है।
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन प्रतिबंधित अवधि के दौरान सभा, जुलूस या मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करता दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासन या पुलिस को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।