जिला सिरमौर में पुलिस ने अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए एक ओर पांवटा साहिब में दड़ा-सट्टा लगवाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है, वहीं दूसरी ओर पुरुवाला क्षेत्र में सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत के मामले में ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दोनों मामलों में पुलिस द्वारा आगामी जांच जारी है।
पहला मामला Paonta Sahib का है, जहां पुलिस थाना पांवटा साहिब की टीम गश्त के दौरान विश्वकर्मा चौक पर मौजूद थी। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बसंत गुप्ता नामक व्यक्ति अपनी कॉस्मेटिक दुकान के बाहर लोगों को 10 रुपये के बदले 80 रुपये का लालच देकर खुलेआम दड़ा-सट्टा लगवा रहा है।
सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बताए गए स्थान पर दबिश दी। पुलिस ने आरोपी बसंत गुप्ता निवासी किशनपुरा रोड, बद्रीनगर, अशोक विहार बद्रीपुर, पांवटा साहिब को मौके पर दड़ा-सट्टा लगवाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।
तलाशी के दौरान आरोपी की जेब से दड़ा-सट्टा पर्चियां और 1800 रुपये नकद बरामद किए गए। पुलिस जांच में आरोपी द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ अधिनियम का उल्लंघन करते हुए सट्टा गतिविधियां संचालित करना पाया गया।
इस मामले में पुलिस थाना पांवटा साहिब में जुआ अधिनियम की धारा 13-3-67 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से इस गतिविधि में शामिल था या नहीं।
वहीं दूसरा मामला जिला सिरमौर के Puruwala क्षेत्र से सामने आया है, जहां तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार यह मामला विनोद कुमार पुत्र स्वर्गीय धनवीर सिंह निवासी गांव मझोली, डाकघर कोडगा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर के बयान पर दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि 12 मई 2026 की शाम करीब 4 बजे वह सतौन बस स्टैंड पहुंचा, जहां उसने अपने नाना इंद्र सिंह को सड़क के बीच मृत अवस्था में पड़ा देखा।
प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि शिलाई की तरफ से आ रहे ट्रक चालक दिनेश कुमार पुत्र जालम सिंह निवासी कमरऊ ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाते हुए सड़क पार कर रहे इंद्र सिंह को टक्कर मार दी। हादसा इतना गंभीर था कि बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई।
मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 और 106 के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 187 के तहत मामला दर्ज किया।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मृतक के शव का पोस्टमॉर्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की आगामी जांच जारी है और दुर्घटना के वास्तविक कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है।
जिला सिरमौर में सामने आए इन दोनों मामलों ने कानून व्यवस्था और सड़क सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे कानून का पालन करें और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि या लापरवाही से बचें।