नगर निगम हमीरपुर ने शहर में व्यवसाय करने वाले सभी व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। नगर निगम के आयुक्त Rakesh Sharma ने निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दुकानदारों, होटल संचालकों, शोरूम मालिकों, क्लीनिक संचालकों और अन्य सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे समय रहते अपना ट्रेड लाइसेंस बनवा लें।
Rakesh Sharma ने स्पष्ट किया कि जिन व्यापारियों ने अभी तक ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाया है, वे 15 मई तक इसे बनवाना सुनिश्चित करें। इसके लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जहां व्यापारी लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि जिन लोगों को ऑनलाइन प्रक्रिया में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, वे नगर निगम कार्यालय में जाकर ऑफलाइन माध्यम से भी अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यापारी तकनीकी कारणों से लाइसेंस बनवाने से वंचित न रह जाए।
Rakesh Sharma ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में निजी पार्किंग चलाने वाले व्यक्तियों को भी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त कर ट्रेड लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है। इससे शहर में व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित रखने में मदद मिलेगी।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी व्यापारी ने निर्धारित समय सीमा यानी 15 मई तक ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाया, तो उस पर प्रति माह 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह कदम नियमों के पालन को सुनिश्चित करने और शहर में व्यवस्थित व्यापारिक वातावरण बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
इसके अलावा, नगर निगम ने शहर में प्रचार-प्रसार से संबंधित नियमों को लेकर भी सख्ती दिखाई है। Rakesh Sharma ने बताया कि किसी भी प्रकार के होर्डिंग या बैनर लगाने से पहले निगम की अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति के लगाए गए होर्डिंग्स और बैनर को बिना पूर्व सूचना के हटाया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे शहर की स्वच्छता और सौंदर्य को बनाए रखने में मदद मिलेगी।
नगर निगम ने केवल व्यापारियों के लिए ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण अपील जारी की है। Rakesh Sharma ने शहरवासियों से अपने पालतू कुत्तों का पंजीकरण करवाने का आग्रह किया है।
उन्होंने बताया कि पालतू कुत्तों का पंजीकरण भी 15 मई तक लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से करवाना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समय तक पंजीकरण नहीं करवाता है, तो उसके खिलाफ भी जुर्माना लगाया जा सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के नियम शहर की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने और नागरिकों को जिम्मेदार बनाने में मदद करते हैं। ट्रेड लाइसेंस से जहां व्यापारिक गतिविधियों का रिकॉर्ड व्यवस्थित रहता है, वहीं पालतू जानवरों का पंजीकरण सार्वजनिक सुरक्षा और स्वच्छता के लिए जरूरी होता है।
अंत में, यह कहा जा सकता है कि नगर निगम हमीरपुर द्वारा जारी ये निर्देश शहर में सुव्यवस्थित विकास, स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। सभी नागरिकों और व्यापारियों से अपील की गई है कि वे समय रहते इन नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार की असुविधा या जुर्माने से बचें।