आग की घटनाओं से बचाव के लिए जिलाधीश ने जारी किए आदेश
जिला में वनों औैर विभिन्न सार्वजनिक संपत्तियों को आग की घटनाओं से बचाने के लिए जिलाधीश देबश्वेता बनिक ने विशेष आदेश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश ग्राम एवं लघु कस्बा गश्त अधिनियम-1964 के तहत जारी आदेश में जिलाधीश ने आग की घटनाओं को रोकने तथा वनों एवं विभिन्न सार्वजनिक संपत्तियों को आग से बचाने के लिए जिला के सभी गांवों की पुरुष आबादी की जवाबदेही तय की है। यह आदेश आगामी छह माह तक लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि अपने-अपने क्षेत्रों में सार्वजनिक संपत्ति, अन्य सुविधाओं तथा वनों की आग से रक्षा की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की भी होती है।
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