त्रिलोकपुर मेला के दौरान आग्नेयास्त्र, मांस- मछली व तूडी ढुलाई वाले वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध- जिला दंडाधिकारी
नाहन || 25 सितम्बर || जिला दण्डाधिकारी सिरमौर सुमित खिम्टा ने आज यह आदेश जारी करते हुए बताया कि 03 अक्तूबर से 17 अक्तूबर 2024 तक चलने वाले श्री महामाया बाला सुंदरी आश्विन नवरात्र मेला त्रिलोकपुर के दौरान कालाअंब पुलिस स्टेशन और मेला क्षेत्र की सीमाओं में किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, घातक हथियार व विस्फोटक सामग्री आदि लाने ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने यह भी आदेश जारी किए है कि मेला अवधि के दौरान कोई भी तीर्थयात्री मंदिर में नारियल नहीं चढ़ाएगा तथा मेला क्षेत्र में शराब पीकर कोई भी गैर कानूनी गतिविधि नहीं करेगा। जिला दण्ड़ाधिकारी
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