हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत संचालित महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना–2024 के माध्यम से वाल्मीकि समुदाय के सफाई कर्मियों एवं वंचित वर्गों को आवास सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे परिवारों को स्थायी पक्का आश्रय प्रदान करना है, जिनके पास स्वयं का घर नहीं है, ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।
उपायुक्त ने बताया कि योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए 3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता उन सफाई कर्मियों के लिए है जो वाल्मीकि समुदाय से संबंधित हैं और हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी हैं। योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है तथा जिन्होंने पूर्व में किसी अन्य सरकारी आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया है। साथ ही, आवेदक के नाम पर पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि योजना को अधिक पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा हाल ही में इसमें संशोधन किया गया है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार अब पात्र एवं अपात्र आवेदकों से संबंधित निर्णय तथा उसके कारणों की जानकारी निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए पात्र सफाई कर्मी तहसील कल्याण अधिकारी अथवा जिला कल्याण कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वाल्मीकि समुदाय का जाति प्रमाण पत्र, सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करने का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, भूमि से संबंधित दस्तावेज, आधार कार्ड एवं पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवश्यकतानुसार अन्य दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं।
उपायुक्त राहुल कुमार ने जिला के सभी पात्र सफाई कर्मियों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए समय रहते आवेदन करें, ताकि उन्हें सुरक्षित, स्थायी और सम्मानजनक आवास सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके।