शहरी निकाय मतदाता सूची, 28 मार्च तक दावे

rakesh nandan

20/03/2026

जिले में शहरी निकायों के चुनावों को लेकर मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने सभी उपमंडलों के एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर यह कार्य पूरा सुनिश्चित करें।

1 अप्रैल 2026 अर्हता तिथि

उपायुक्त ने बताया कि मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए 1 अप्रैल 2026 अर्हता तिथि निर्धारित की गई है।

यानि:

  • जो युवा 1 अप्रैल 2026 को 18 वर्ष के हो जाएंगे,

  • वे भी मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं।

तहसीलदार होंगे पुनरीक्षण अधिकारी

इस प्रक्रिया के तहत संबंधित तहसीलदारों को पुनरीक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो:

  • दावों और आपत्तियों की जांच करेंगे

  • समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करेंगे

28 मार्च तक दावे और आपत्तियां

मतदाता सूची में:

  • नया नाम जोड़ने

  • गलत नाम हटाने

के लिए 28 मार्च 2026 तक आवेदन किया जा सकता है।

2 अप्रैल तक होगा निपटारा

पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा:

  • सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा 2 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा

अपील की सुविधा

यदि कोई व्यक्ति निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो:

  • 10 अप्रैल 2026 तक अपील कर सकता है

  • अपीलों का निपटारा 17 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा

20 अप्रैल तक अंतिम प्रकाशन

सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद:

  • 20 अप्रैल 2026 तक अनुपूरक मतदाता सूचियां अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी जाएंगी

प्रशासन की अपील

प्रशासन ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे:

  • समय रहते अपने नाम की जांच करें

  • पात्र होने पर पंजीकरण करवाएं

  • लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी निभाएं

निष्कर्ष

शहरी निकायों की मतदाता सूची का यह पुनरीक्षण अभियान पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समय पर नाम दर्ज करवाकर हर नागरिक अपने मताधिकार को सुनिश्चित कर सकता है और लोकतंत्र को मजबूत बना सकता है।