जिलाधीश जतिन लाल ने दीपावली और अन्य त्योहारों के मद्देनजर पटाखों की बिक्री और उपयोग को लेकर विशेष आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार, ऊना जिले में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री, भंडारण और उपयोग की अनुमति होगी। यह निर्देश राष्ट्रीय हरित अधिकरण और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए जारी किए गए हैं।
लाइसेंस धारकों को रहेगी पटाखे बेचने की अनुमति
पटाखों की बिक्री करने वाले सभी विक्रेताओं को संबंधित एसडीएम से अस्थायी लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। यह लाइसेंस ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी प्राप्त किया जा सकता है। बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।
पटाखों के उपयोग का समय निर्धारित
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दीपावली और अन्य त्योहार: रात 8 बजे से 10 बजे तक
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क्रिसमस और नववर्ष: रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक
पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इन समय-सीमाओं के बाहर पटाखों के उपयोग और प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री न हो।
ग्रीन पटाखों के सुरक्षा और भंडारण के लिए दिशा-निर्देश
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ग्रीन पटाखों को गैर-ज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखा जाए।
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शेडों के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए।
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शेड के 50 मीटर के दायरे में पटाखों का प्रदर्शन वर्जित रहेगा।
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शेड में तेल या गैस लैंप का उपयोग निषिद्ध होगा।
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दुकानों की संख्या एक क्लस्टर में 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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दुकानों के पास पर्याप्त पानी, फायर एक्सटिंग्यूशर और रेत से भरी बाल्टियां उपलब्ध होनी चाहिए।
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ग्रीन पटाखों को खिड़की में नहीं रखा जा सकता, और उन्हें सील पैकेजिंग या चिंगारी-रोधी कंटेनर में सुरक्षित रखना आवश्यक है।
उपायुक्त ने सभी उप-मंडल अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह कदम त्योहारों के दौरान जन सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।