ऊना में सतलुज स्टोन क्रशर सील, बिजली आपूर्ति बंद

rakesh nandan

05/12/2025

ऊना जिला प्रशासन ने खनन पट्टे की शर्तों और हिमाचल प्रदेश खनिज नियमों के गंभीर उल्लंघन के चलते ललड़ी में संचालित सतलुज स्टोन क्रशर एवं स्क्रीनिंग प्लांट की बिजली आपूर्ति तुरंत प्रभाव से बंद कर दी है। यह कदम ओवरलोडिंग और खनिज सामग्री के अवैध परिवहन की पुष्टि के बाद उठाया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नई क्रशिंग गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, हालांकि प्लांट में पहले से संग्रहित सामग्री की लोडिंग और परिवहन की अनुमति जारी रहेगी ताकि स्टॉक का निपटान हो सके।

जिला खनन अधिकारी नीरजकांत के अनुसार, पुलिस टीम ने ओवरलोडिंग के संदेह में चार टिप्परों को जांच के लिए रोका। ड्राइवरों के पास उपलब्ध अनुमति पत्र और धर्मकांटा रिकॉर्ड में दर्ज मात्रा की तुलना में वाहनों के वास्तविक वजन में भारी अंतर पाया गया। इससे स्पष्ट हुआ कि ओवरलोडिंग और अवैध परिवहन किया जा रहा था, जो खनन पट्टे की शर्तों और हिमाचल प्रदेश खनिज नियमावली का सीधा उल्लंघन है। ऐसे मामलों से सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचता है।

पुलिस अधीक्षक द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त ऊना को कड़ी कार्रवाई की संस्तुति भेजी गई थी। डीसी जतिन लाल ने इस पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए खनन विभाग को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। निर्देशानुसार विभाग ने विद्युत विभाग के माध्यम से क्रशर की बिजली आपूर्ति बंद कर दी है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नई क्रशिंग गतिविधि किसी भी परिस्थिति में शुरू नहीं की जाएगी।

यह कोई पहला मामला नहीं है। प्रशासन इससे पहले छेत्री क्षेत्र में नियम उल्लंघन पाए जाने पर एस.एस. स्टोन क्रशर की लीज निलंबित करके उसकी बिजली भी काट चुका है।

उपायुक्त जतिन लाल ने कहा कि जिला प्रशासन अवैध खनन, ओवरलोडिंग और नियम उल्लंघन पर ज़ीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रहा है। किसी भी इकाई द्वारा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।