नववर्ष 2026 के मद्देनज़र ऊना जिले के स्थानीय बाजारों में सेल लगाने की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। इसके साथ ही 31 दिसंबर को शराब परोसने वाले लाइसेंसी प्रतिष्ठानों को देर रात तक संचालन की एकदिवसीय विशेष छूट भी दी गई है। जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त जतिन लाल द्वारा जारी आदेशों के अनुसार स्थानीय बाजार क्षेत्रों में सेल लगाने की अनुमति 29 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अनुमति केवल स्थानीय दुकानदारों के लिए होगी तथा किसी भी बाहरी व्यक्ति को सेल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
बीएनएसएस की धारा 163 के तहत जारी आदेशों में कहा गया है कि सेल के दौरान दुकानदार अपनी सामग्री इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, जिससे पैदल चलने वालों को असुविधा न हो और बाजार क्षेत्रों में यातायात बाधित न हो। किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में अनुमति तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इसके अतिरिक्त जिले के अंतर्गत स्थित शराब लाइसेंसी प्रतिष्ठानों—जिनमें बार, क्लब, पब एवं रेस्टोरेंट शामिल हैं—को 31 दिसंबर की रात 1 बजे तक संचालन की एकदिवसीय विशेष छूट दी गई है। यह छूट केवल 31 दिसंबर 2025 की रात्रि के लिए ही मान्य होगी। आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 1 जनवरी 2026 से पूर्ववत व्यवस्था लागू होगी, जिसके तहत शराब परोसने वाले सभी लाइसेंसी प्रतिष्ठानों को रात्रि 10 बजे के बाद बंद करना अनिवार्य रहेगा।
उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों, प्राधिकरणों एवं लाइसेंसधारकों को आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।