ऊना में सभी वाहनों की नई स्पीड लिमिट लागू

rakesh nandan

08/12/2025

ऊना जिला प्रशासन ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नगर निगम ऊना क्षेत्र में सभी श्रेणी के वाहनों के लिए नई अधिकतम गति सीमाएँ अधिसूचित की हैं। जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 112 के तहत आदेश जारी करते हुए स्पीड लिमिट के कड़ाई से पालन के निर्देश दिए। यह व्यवस्था परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में अधिसूचित गति सीमाओं के अनुरूप लागू की गई है, ताकि दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

नई अधिसूचना के अनुसार 8 सीट तक के यात्री वाहनों की अधिकतम गति 30 किमी प्रति घंटा, 9 सीट या अधिक वाले वाहनों की 40 किमी प्रति घंटा, मालवाहक वाहनों की 25 किमी प्रति घंटा, मोटरसाइकिलों की 30 किमी प्रति घंटा और क्वाड्रिसाइकिल व तीन–पहिया वाहनों की अधिकतम गति 20 किमी प्रति घंटा निर्धारित की गई है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम ऊना क्षेत्र में आने वाले सभी वाहन चालकों के लिए इन गति सीमाओं का पालन अनिवार्य होगा। उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है।