प्रदेश सरकार ने नगर निगम ऊना की सीमाओं के विस्तार को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है।
हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 3(3) के तहत जारी इस अधिसूचना में पटवार वृत्त भड़ोलियां कला, महाल टब्बा और ग्राम पंचायत टब्बा के आंशिक क्षेत्र को नगर निगम सीमा में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह जानकारी नगर निगम ऊना के आयुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने दी।
30 खसरा नंबर होंगे शामिल
आयुक्त ने बताया कि प्रस्तावित सम्मिलन क्षेत्र का कुल रकबा 0-40-18 हेक्टेयर है। इसमें निम्नलिखित 30 खसरा नंबर शामिल हैं—
2597/80 से 2607/80
2608/81 से 2616/81
2617/82 से 2626/82
ये क्षेत्र नगर निगम के प्रशासनिक और विकासात्मक दायरे में शामिल करने हेतु प्रस्तावित किए गए हैं।
दो सप्ताह के भीतर दर्ज करवा सकेंगे आपत्तियां
महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रस्तावित विस्तार से प्रभावित होता है और उसके पास कोई आपत्ति या सुझाव है, तो वह ई-गजट में अधिसूचना जारी होने की तिथि से दो सप्ताह के भीतर अपनी लिखित आपत्ति उपायुक्त ऊना के माध्यम से प्रधान सचिव (शहरी विकास) को भेज सकता है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि—
निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों पर ही राज्य सरकार विचार करेगी।
निर्धारित समय के बाद आने वाली आपत्तियां विचार योग्य नहीं होंगी।