नगर निगम ऊना के विस्तार के लिए अधिसूचना जारी, प्रभावित क्षेत्र से दो सप्ताह में दर्ज होंगी आपत्तियां

rakesh nandan

17/11/2025

प्रदेश सरकार ने नगर निगम ऊना के विस्तार को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 3(3) के तहत जारी इस अधिसूचना में पटवार वृत्त भड़ोलियां कला, महाल टब्बा और ग्राम पंचायत टब्बा के आंशिक क्षेत्रों को नगर निगम सीमा में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है।
यह जानकारी नगर निगम ऊना के आयुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने दी।

आयुक्त ने बताया कि प्रस्तावित क्षेत्र का कुल रकबा 0-40-18 हेक्टेयर है, जिसमें कुल 30 खसरा नंबर शामिल हैं।
इनमें शामिल खसरा नंबर हैं:

  • 2597/80 से 2607/80,

  • 2608/81 से 2616/81,

  • 2617/82 से 2626/82 तक।


दो सप्ताह के भीतर दर्ज करवा सकेंगे आपत्तियां

आयुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रस्तावित सम्मिलन से प्रभावित होता है और उसके पास कोई आपत्ति या सुझाव है, तो वह ई-गजट में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से दो सप्ताह के भीतर अपनी लिखित आपत्ति उपायुक्त ऊना के माध्यम से प्रधान सचिव (शहरी विकास) को भेज सकता है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि—

  • केवल निर्धारित समय सीमा में प्राप्त आपत्तियों पर ही राज्य सरकार विचार करेगी

  • इसके बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति या आक्षेप पर विचार नहीं किया जाएगा।