ब ऊना में शराब परोसने की अनुमति रात 12 बजे तक

rakesh nandan

30/12/2025

ऊना जिले में 31 दिसंबर को शराब लाइसेंसी प्रतिष्ठानों को दी गई विशेष छूट में आंशिक संशोधन किया गया है। अब जिले में स्थित बार, क्लब, पब एवं रेस्टोरेंट सहित सभी शराब परोसने वाले लाइसेंसी प्रतिष्ठान 31 दिसंबर 2025 की मध्यरात्रि 12 बजे तक ही खुले रखे जा सकेंगे। इससे पूर्व यह विशेष छूट देर रात्रि 1 बजे तक प्रदान की गई थी। जिला दंडाधिकारी जतिन लाल द्वारा जारी कैरिजेंडम के अनुसार पूर्व में जारी आदेशों में यह संशोधन किया गया है। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि शराब लाइसेंसी प्रतिष्ठानों के लिए यह विशेष छूट केवल 31 दिसंबर 2025 की मध्यरात्रि तक ही मान्य होगी। हालांकि, भोजन परोसने वाले अन्य सभी प्रतिष्ठान 31 दिसंबर को देर रात्रि 1 बजे तक खुले रह सकेंगे

आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 1 जनवरी 2026 से पूर्ववत व्यवस्था पुनः लागू रहेगी, जिसके तहत शराब लाइसेंसी प्रतिष्ठानों को रात्रि 10 बजे बंद करने समेत पूर्व आदेश की सभी शर्तें एवं प्रावधान यथावत प्रभावी रहेंगे। जिला दंडाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों, प्राधिकरणों एवं लाइसेंसधारकों को आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित अधिनियमों एवं नियमों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।