लाइसेंसी हथियार जमा करने की समय-सीमा 28 नवंबर तक बढ़ाई

rakesh nandan

27/11/2025

जिला दंडाधिकारी ऊना जतिन लाल ने कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जारी आदेशों में संशोधन करते हुए लाइसेंसी हथियारधारकों को दो दिन का अतिरिक्त समय प्रदान किया है। अब सभी लाइसेंसधारकों को अपने हथियार 28 नवंबर तक अनिवार्य रूप से जमा करवाने होंगे।

उन्होंने स्पष्ट किया कि आदेश का उल्लंघन करने पर हथियार लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे और किसी भी व्यक्ति को आगे कोई अतिरिक्त तिथि नहीं मिलेगी।

राज्य से बाहर होने के कारण मिली अतिरिक्त मोहलत

डीसी ने बताया कि कुछ लाइसेंसधारक राज्य से बाहर होने के कारण तय अवधि में हथियार जमा नहीं करा सके। इस स्थिति को देखते हुए समय-सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
यह आदेश बीएनएसएस की धारा 163 के तहत जारी किया गया है और तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा।

थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश

जिले के सभी थाना प्रभारियों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस थाने और अधिकृत आर्म्स एवं एम्यूनिशन डीलर जमा किए गए हथियारों की रसीद जारी करेंगे और उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखेंगे।
आदेश समाप्त होते ही हथियार जमा करवाने वाले व्यक्तियों को उनके हथियार लौटा दिए जाएंगे।

किन्हें मिलेगी छूट

नीचे दिए गए श्रेणी के व्यक्तियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा—

  • सशस्त्र बल

  • अर्धसैनिक बल

  • होमगार्ड

  • पुलिस कर्मचारी

  • राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंकों के सुरक्षा गार्ड

  • कोई भी व्यक्ति जिसे कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई हो

सेल्फ-प्रोटेक्शन लाइसेंस रखने वालों की खतरे की स्थिति का पुलिस द्वारा सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाएगा। जिनके जीवन पर तत्काल और वास्तविक खतरा पाया जाएगा, उन्हें भी छूट दी जाएगी।

शांति और सुरक्षा को लेकर प्रशासन प्रतिबद्ध

डीसी जतिन लाल ने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य जिले में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को मजबूत करना है।
उन्होंने सभी लाइसेंसधारकों से अपील की कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर हथियार जमा करवाकर प्रशासन का सहयोग करें।