ऊना में बाहरी दुकानदारों पर सख्त आदेश

rakesh nandan

03/12/2025

ऊना जिले में बाजारों में बढ़ते अव्यवस्था, अतिक्रमण और सुरक्षा जोखिमों को देखते हुए जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने मंगलवार को महत्वपूर्ण आदेश जारी किए। इन आदेशों का उद्देश्य व्यावसायिक गतिविधियों को सुव्यवस्थित रखना, भीड़भाड़ नियंत्रित करना और कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाना है।

डीसी ने बताया कि व्यावसायिक सीज़न के दौरान अन्य जिलों और राज्यों से आने वाले दुकानदार बिना किसी पूर्व अनुमति के बाजारों में दुकानें किराए पर ले रहे हैं और अस्थायी शेड व ढांचे खड़े कर रहे हैं। ऐसी गतिविधियां न केवल यातायात व्यवस्था को बाधित करती हैं, बल्कि विवाद, भीड़भाड़ और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां भी पैदा कर रही हैं।

जारी आदेशों के अनुसार—

सभी बाहरी दुकानदारों का पुलिस वेरीफिकेशन अनिवार्य

दूसरे राज्यों व जिलों से आकर ऊना में कारोबार कर रहे सभी लोगों का स्थानीय पुलिस द्वारा विस्तृत सत्यापन किया जाएगा।

बिना अनुमति लगाए गए सभी अस्थायी ढांचे हटाए जाएंगे

बाजारों में बिना अनुमति लगाए गए शेड और अस्थायी संरचनाएं तुरंत प्रभाव से हटाई जाएंगी।

अब बिना एसडीएम की पूर्व लिखित अनुमति दुकान किराये पर नहीं ले सकेंगे बाहरी दुकानदार

ऐसी अनुमति तभी दी जाएगी जब पुलिस वेरीफिकेशन पूरा होगा।

उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

डीसी ने साफ चेताया कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य व्यापारियों को परेशान करना नहीं बल्कि बाजारों में सुव्यवस्था, सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और अगले निर्देशों तक जारी रहेंगे।