प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज जिला स्तरीय उज्ज्वला समिति की बैठक उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में योजना से संबंधित केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए दिशा-निर्देशों की समीक्षा की गई और इनके सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए।
नए नियमों के तहत अनिवार्य हुआ फिजिकल वेरिफिकेशन
उपायुक्त ने बताया कि केंद्र सरकार के संशोधित नियमों के अनुसार अब नए एलपीजी कनेक्शन जारी करने से पहले फिजिकल वेरिफिकेशन (भौतिक सत्यापन) अनिवार्य होगा। आवेदनकर्ता की केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद पंचायत सचिवों के माध्यम से फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवेदन फार्म में उल्लिखित सभी जानकारियां वास्तविकता से मेल खाती हैं या नहीं। “सत्यापन के उपरांत ही आवेदनकर्ताओं के चयन की प्रक्रिया जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी,” उपायुक्त ने कहा।
गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं के लिए स्वच्छ ईंधन की योजना
अनुपम कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक कनेक्शन पर सरकार द्वारा ₹2050 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। “इस योजना का मुख्य उद्देश्य देशभर में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना और महिलाओं को पारंपरिक जीवाश्म ईंधन से मुक्ति दिलाना है,” उन्होंने कहा।
महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में कदम
उपायुक्त ने कहा कि उज्ज्वला योजना से महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा और घरेलू प्रदूषण से होने वाली बीमारियों में कमी आएगी। “यह योजना महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है,” उन्होंने बताया कि वर्तमान में भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में अशुद्ध ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल और गोबर के उपले खाना पकाने में उपयोग किए जाते हैं, जिससे महिलाओं को श्वसन और नेत्र रोग जैसी बीमारियां होती हैं। इस योजना से प्रदूषण में कमी आएगी और स्वच्छ वातावरण का निर्माण होगा।
इन श्रेणियों के व्यक्ति होंगे अयोग्य
बैठक में बताया गया कि योजना के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति अयोग्य माने जाएंगे: जिनके परिवार का कोई भी सदस्य ₹10,000 से अधिक मासिक आय अर्जित करता हो। व्यवसायिक कर या आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्ति। सरकारी कर्मचारी। ₹50,000 से अधिक सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड धारक। 2.5 एकड़ से अधिक सिंचाई योग्य भूमि और एक सिंचाई उपकरण वाले किसान। 5 एकड़ से अधिक भूमि और वर्ष में दो फसलें लेने वाले व्यक्ति। तीन या चार पहिया वाहन (निजी या कृषि प्रयोजन हेतु) रखने वाले व्यक्ति। पूर्व में एलपीजी कनेक्शन धारक।
️ उज्ज्वला योजना से जुड़े विभागों की भूमिका
बैठक में निर्णय लिया गया कि फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जाए और सभी आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट किए जाएं। पंचायत सचिवों, खाद्य आपूर्ति विभाग, तेल कंपनियों और उपभोक्ता मामलों से जुड़े अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि किसी भी अपात्र व्यक्ति को लाभ न मिले।
बैठक में रहे उपस्थित
बैठक में जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग नरेंद्र धीमान, एरिया मैनेजर, एचपीसीएल विक्रम सिंह, शुभव गोयल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
 
					