भोरंज में टीसीपी नियमों पर जागरूकता कार्यक्रम

rakesh nandan

17/12/2025

नगर एवं ग्राम योजना (टीसीपी) विभाग के मंडलीय कार्यालय हमीरपुर द्वारा बुधवार को भोरंज में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के पंचायत जनप्रतिनिधियों, पंचायत सचिवों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर नगर एवं ग्राम योजनाकार हरजिंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के तहत अधिसूचित योजना क्षेत्रों और विशेष क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य के लिए टीसीपी विभाग की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि अब इन क्षेत्रों के बाहर ग्रामीण इलाकों में भी 1000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले प्लॉट पर निर्माण के लिए टीसीपी विभाग की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

हरजिंदर सिंह ने बताया कि भोरंज क्षेत्र में अभी टीसीपी एक्ट के प्रावधान लागू नहीं हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति 1000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र में निर्माण करना चाहता है, तो उसे टीसीपी एक्ट के तहत विभाग से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने पंचायत सचिवों और जनप्रतिनिधियों से इस नियम की अनुपालना सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्रवासियों से भी अपील की कि किसी भी बड़े निर्माण कार्य से पहले टीसीपी एक्ट के प्रावधानों की जानकारी लें और विभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी या प्रशासनिक समस्या का सामना न करना पड़े।

इसके साथ ही उन्होंने खड्डों और नालों के समीप भवन निर्माण न करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि यदि ऐसे क्षेत्रों में निर्माण आवश्यक हो, तो खड्ड से कम से कम 7 मीटर और नाले से कम से कम 5 मीटर की दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। इस अवसर पर तहसीलदार डॉ. आशीष शर्मा, बीडीओ कुलवंत सिंह, सहायक टाउन प्लानर मनीषा रांगड़ा, जेई कमल कुमार सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।