सुजानपुर में होली उत्सव के दौरान कड़े सुरक्षा प्रबंध
Sujanpur Tira में 1 से 4 मार्च तक आयोजित होने वाले राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। उत्सव की अवधि के दौरान Nagar Parishad Sujanpur के पूरे क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को हथियार, गोला-बारूद या अन्य घातक वस्तु लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी।
बीएनएसएस की धारा 163 के तहत आदेश
जिलाधीश गंधर्वा राठौड़ ने Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita की धारा 163 के अंतर्गत यह आदेश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रतिबंध 1 मार्च से 4 मार्च तक नगर परिषद क्षेत्र सुजानपुर में प्रभावी रहेगा। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
किन पर नहीं होगा लागू प्रतिबंध?
ड्यूटी पर तैनात पुलिस, होमगार्ड और अन्य सुरक्षा बलों तथा अधिकृत अधिकारियों-कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे उत्सव के दौरान शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।