उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि जिला परिषद सिरमौर के वार्डों के परिसीमन से संबंधित अधिसूचना को तुरंत प्रभाव से निरस्त एवं रद्द कर दिया गया है।
अधिसूचना में बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा देवेंद्र सिंह नेगी बनाम हिमाचल प्रदेश व अन्य मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 9(2) के तहत दिनांक 8 जनवरी 2025, 15 फरवरी 2025 और 1 मई 2025 को जारी अधिसूचनाओं को निरस्त एवं रद्द किया गया है।
इस न्यायिक निर्णय के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग द्वारा 15 फरवरी 2025 और 19 नवंबर 2025 को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनाओं को भी वापस ले लिया गया है। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि उपायुक्त कार्यालय द्वारा 1 अगस्त 2025 को जिला परिषद सिरमौर के वार्डों के परिसीमन से संबंधित जारी की गई अधिसूचना को भी तुरंत प्रभाव से निरस्त एवं रद्द किया जाता है।