जिला सिरमौर में पंचायत चुनावों को लेकर महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया आगे बढ़ते हुए पंचायत समिति, जिला परिषद तथा पंचायत समिति अध्यक्ष पदों के आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त Priyanka Verma ने यह अधिसूचना जारी की है, जिसमें जिले के विभिन्न विकास खंडों के वार्डों के लिए आरक्षण तय किया गया है। यह अधिसूचना Sirmaur जिले के राजगढ़, ददाहू, कमरऊ (तिलोरधार), नाहन, पांवटा साहिब, शिलाई, संगड़ाह और पच्छाद विकास खंडों पर लागू होगी।
📋 पंचायत समिति वार्डों का आरक्षण
जारी अधिसूचना के अनुसार विभिन्न विकास खंडों में पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए आरक्षण तय किया गया है। राजगढ़ विकास खंड में कुल 15 वार्डों के लिए आरक्षण घोषित किया गया है, जिसमें कई वार्ड अनुसूचित जाति, महिला तथा अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं, जबकि कुछ वार्ड अनारक्षित रखे गए हैं। इसी प्रकार ददाहू विकास खंड में भी महिला, अनुसूचित जाति और अनारक्षित श्रेणियों के तहत वार्डों का आरक्षण निर्धारित किया गया है। कमरऊ (तिलोरधार) क्षेत्र में भी अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अनुसूचित जाति तथा अनारक्षित श्रेणियों के अनुसार वार्डों का वर्गीकरण किया गया है। नाहन विकास खंड में भी वार्डों को महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनारक्षित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पांवटा साहिब विकास खंड में सबसे अधिक वार्डों के लिए विस्तृत आरक्षण सूची जारी की गई है, जिसमें अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला और अनारक्षित वर्गों को शामिल किया गया है।
🏛️ जिला परिषद सीटों का आरक्षण
जिला परिषद सदस्य पदों के लिए भी अलग से आरक्षण अधिसूचना जारी की गई है।
इसमें कुल 17 वार्डों के लिए आरक्षण तय किया गया है, जिनमें कुछ सीटें अनुसूचित जाति, कुछ महिला, कुछ अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कुछ अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत रखी गई हैं।
उदाहरण के तौर पर:
- नोहराधार वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित
- दानाघाटों वार्ड महिला के लिए
- सतौन वार्ड महिला के लिए
- भगानी वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए
- ददाहू वार्ड अनुसूचित जाति महिला के लिए
इस तरह जिले में सामाजिक संतुलन और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न वर्गों को आरक्षण दिया गया है।
👩💼 पंचायत समिति अध्यक्ष पदों का आरक्षण
पंचायत समिति अध्यक्ष पदों के लिए भी आरक्षण तय किया गया है।
अधिसूचना के अनुसार:
- नाहन पंचायत समिति – अनारक्षित
- पांवटा साहिब – अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
- राजगढ़ – अनुसूचित जाति महिला
- शिलाई – अनारक्षित
- पच्छाद – महिला
- संगड़ाह – अनुसूचित जाति
- ददाहू – अनुसूचित जाति महिला
- कमरऊ (तिलोरधार) – अनारक्षित
यह आरक्षण व्यवस्था पंचायत स्तर पर नेतृत्व में विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू की गई है।
⚖️ संतुलित प्रतिनिधित्व पर जोर
प्रशासन का कहना है कि यह आरक्षण प्रक्रिया संविधान और राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप की गई है, ताकि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिल सके। महिला, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए वार्डों और पदों का सावधानीपूर्वक वर्गीकरण किया गया है।
🔚 निष्कर्ष
सिरमौर जिले में पंचायत चुनावों की तैयारियों को लेकर यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आरक्षण अधिसूचना जारी होने के बाद अब चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। आगामी दिनों में नामांकन और चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी की जा सकती है, जिससे पंचायत चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है।