सिरमौर पंचायत मतदाता सूची संशोधन शुरू

rakesh nandan

14/03/2023

सिरमौर में पंचायत मतदाता सूचियों के संशोधन की प्रक्रिया शुरू

जिला सिरमौर में आकस्मिक रूप से रिक्त हुए पंचायती राज संस्थाओं के पदों के लिए मतदाता सूचियों के संशोधन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए R.K. Gautam, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) सिरमौर, ने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार यह प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी की जाएगी।


13 मार्च को प्रारूप प्रकाशित

निर्वाचक नामावली के प्रारूप का प्रकाशन 13 मार्च 2023 को कर दिया गया है। पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 14 मार्च से 18 मार्च 2023 निर्धारित की गई है। प्राप्त दावों और आपत्तियों का निपटान 23 मार्च 2023 तक किया जाएगा।


अपील और अंतिम प्रकाशन

यदि किसी व्यक्ति को पुनरीक्षण प्राधिकारी के निर्णय से असहमति हो, तो वह जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के समक्ष 27 मार्च 2023 तक अपील दायर कर सकता है। अपीलों का निपटान 29 मार्च 2023 तक किया जाएगा। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 31 मार्च 2023 को किया जाएगा।


किन पंचायतों में पद रिक्त

जिला सिरमौर के विभिन्न विकास खंडों में निम्न पंचायत पद रिक्त हुए हैं:

तिरलोधार विकासखंड

  • ग्राम पंचायत पोका – प्रधान पद

पांवटा साहिब विकासखंड

  • बद्रीपुर पंचायत – उप प्रधान

  • पात्तलियों पंचायत – वार्ड संख्या 11

  • भरोग भनेड़ी पंचायत – वार्ड संख्या 1

राजगढ़ विकासखंड

  • थैना बसोत्री पंचायत – वार्ड संख्या 4

  • करगाणू पंचायत – वार्ड संख्या 4

  • चंदोल पंचायत – वार्ड संख्या 1

संगड़ाह विकासखंड

  • भाटन भुजौंड पंचायत – वार्ड संख्या 3

  • ब्योंग टटवा पंचायत – वार्ड संख्या 1

नाहन विकासखंड

  • देवका पुडला पंचायत – वार्ड संख्या 1

इन पदों के लिए उपचुनाव से पूर्व मतदाता सूचियों का संशोधन आवश्यक है।


पुनरीक्षण अधिकारियों की नियुक्ति

दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने के लिए संबंधित विकास खंड अधिकारियों को पुनरीक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है। तिरलोधार, पांवटा साहिब, राजगढ़, संगड़ाह तथा नाहन के खंड विकास अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।


पारदर्शिता और समयबद्ध प्रक्रिया

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से संपन्न की जाएगी। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के इच्छुक नागरिक निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित अधिकारी के समक्ष दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। निर्धारित तिथियों के बाद किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।


निष्कर्ष

सिरमौर जिला में पंचायतों के आकस्मिक रिक्त पदों के लिए मतदाता सूचियों का संशोधन कार्य प्रारंभ हो चुका है। 13 मार्च को प्रारूप प्रकाशित, 14–18 मार्च दावे/आपत्तियां, 23 मार्च निपटान, 27 मार्च अपील, और 31 मार्च 2023 को अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। नागरिकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय सीमा में अपने दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करें।

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