14 मार्च को सिरमौर में राष्ट्रीय लोक अदालत

rakesh nandan

23/02/2026

14 मार्च को जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत

District Legal Services Authority Sirmaur के अध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश Yogesh Jaswal ने जानकारी दी कि 14 मार्च, 2026 को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन National Legal Services Authority (NALSA), नई दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला के निर्देशों पर किया जा रहा है।


किन मामलों का होगा निपटारा

लोक अदालत में पूर्व मुकदमेबाजी (प्री-लिटिगेशन) तथा न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा।

इनमें शामिल हैं:

  • बैंक से संबंधित मामले

  • श्रम विवाद

  • बिजली व पानी के बिल

  • वैवाहिक विवाद

  • मोटर वाहन चालान मामले

जिन व्यक्तियों के इन श्रेणियों के मामले न्यायालय में लंबित हैं, वे अपने मामलों को लोक अदालत में लगवा सकते हैं।


लंबित मामला न होने पर भी कर सकते हैं आवेदन

यदि किसी व्यक्ति का मामला न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, लेकिन वह आपसी समझौते से विवाद का समाधान चाहता है, तो वह भी लोक अदालत में आवेदन कर सकता है।


निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध

निशुल्क कानूनी सहायता या सलाह के लिए निम्न माध्यमों से संपर्क किया जा सकता है:

  • टोल फ्री हेल्पलाइन: 15100

  • जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर: 01702-224527

  • अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कार्यालय: 01702-224527

उपमंडलीय समितियों के संपर्क नंबर:

  • नाहन: 01702-224527

  • पांवटा साहिब: 01702-222179

  • राजगढ़: 01799-221377

  • शिलाई: 01704-292531

ईमेल: secy-dlsa-sir-hp@gov.in

ऑनलाइन आवेदन हेतु: National Legal Services Authority की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है।


मोटर वाहन चालान का ऑनलाइन निपटारा

मोटर व्हीकल चालान मामलों को ई-पे कोर्ट डिजिटल पेमेंट के माध्यम से या न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अदालत से पूर्व भी निपटाया जा सकता है।