उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने दिवाली और अन्य त्योहारों के मद्देनजर सिरमौर जिले में पटाखों और आतिशबाजी के भंडारण, प्रदर्शन और बिक्री के लिए विशेष आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष केवल नगर परिषद, नगर पंचायत या ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हित और एस.डी.एम की पूर्व स्वीकृति प्राप्त स्थानों पर ही पटाखों और आतिशबाजी की बिक्री की अनुमति होगी।
मुख्य निर्देश इस प्रकार हैं:
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पटाखों और आतिशबाजी की बिक्री एवं भंडारण के लिए एस.डी.एम से अस्थायी लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है।
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अस्थायी लाइसेंसधारी चयनित क्षेत्र के अलावा किसी अन्य स्थान पर पटाखों की बिक्री नहीं कर पाएंगे।
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साइलेंस जोन: अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर तक के क्षेत्र में पटाखों और आतिशबाजी का पूर्ण निषेध रहेगा।
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अन्य क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक पटाखों और आतिशबाजी का प्रयोग निषेध रहेगा।
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एस.डी.एम, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, डीएसपी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसएचओ और थाना प्रभारी को आदेशों की अनुपालना और छापेमारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।
उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और आगामी 20 अक्तूबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। इसका उद्देश्य त्योहारों के दौरान जन सुरक्षा और शांति बनाए रखना तथा पटाखों और आतिशबाजी के सुरक्षित प्रयोग को सुनिश्चित करना है।