शोघी-मेहली सड़क पर वाहनों की आवाजाही 21 अक्टूबर से 20 नवम्बर, 2025 तक बंद

rakesh nandan

16/10/2025

जिला दण्डाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं 117 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि सड़क पर जारी कटिंग कार्यों के कारण शोघी-मेहली सड़क को शिलगांव से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, बड़ागांव तक 21 अक्तूबर से 20 नवम्बर, 2025 तक प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दोपहर 03:00 बजे से 04:00 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रखा जाएगा।

केवल आपातकालीन वाहनों को इस दौरान आने-जाने की अनुमति रहेगी।

जिला दण्डाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि इस दौरान कार्यकारी एजेंसी द्वारा सभी आवश्यक सुरक्षा एवं एहतियाती उपाय सुनिश्चित किए जाएं ताकि आम जनता को असुविधा न हो।