उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि उच्च न्यायालय में विचाराधीन देवेंद्र सिंह नेगी बनाम हिमाचल प्रदेश व अन्य मामले में पारित आदेशों के अनुपालन में जिला शिमला के वार्डों के परिसीमन से संबंधित पूर्व की सभी अधिसूचनाओं को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।
अधिसूचना के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा 17 मई तथा 31 मई, 2025 को जारी की गई परिसीमन संबंधी अधिसूचनाओं को निरस्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय द्वारा 25 अगस्त, 2025 को पारित आदेश के तहत विकासखंड चौपाल के तीन जिला परिषद वार्डों से संबंधित 16 सितम्बर, 2025 को जारी अंतिम अधिसूचना को भी तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।
उपायुक्त ने बताया कि न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के असंशोधित नियम 9(2) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अब नए सिरे से किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आगामी परिसीमन प्रक्रिया पूर्ण रूप से विधिसम्मत, पारदर्शी एवं न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप संपन्न की जाएगी।