शिमला में 17 नई राशन दुकानों के लिए आवेदन आमंत्रित

rakesh nandan

11/04/2026

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 17 नए उचित मूल्य (राशन) की दुकानों को खोलने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस संबंध में जिला नियंत्रक नरेन्द्र कुमार धीमान ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि इच्छुक व्यक्ति एवं संस्थाएं इन दुकानों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।


📍 इन स्थानों पर खुलेंगी नई राशन दुकानें

जिला के विभिन्न विकास खंडों और पंचायतों में ये दुकानें खोली जाएंगी, जिनमें प्रमुख स्थान शामिल हैं:

  • छौहारा (देवीधार, सारीबासा पंचायत)
  • नारकंडा (खनेटी, सराहन)
  • जुब्बल (नन्दपूर, भोलाड़, झड़ग, कुडडू)
  • ननखड़ी (खलटुधार)
  • रामपुर (शाह, व्युन्थल)
  • टुटू (ढैण्डा)
  • बसंतपुर (सुन्नी वार्ड-3)
  • शिमला शहर (कुफटाधार वार्ड-2)
  • कोटखाई (गरावग, गुम्मा)
  • कुपवी (बाधी वार्ड-5)

इन सभी स्थानों पर राशन की उपलब्धता को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से उचित मूल्य की दुकानें स्थापित की जाएंगी।


🌐 ऐसे करें आवेदन

इच्छुक आवेदक केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें हिमाचल सरकार की आधिकारिक वेबसाइट
👉 emerginghimachal.hp.gov.in
पर जाकर आवेदन करना होगा।

  • आवेदन की अंतिम तिथि: 3 मई 2026
  • ऑफलाइन या किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं होंगे

🎓 पात्रता और आयु सीमा

इन दुकानों के लिए आवेदन करने हेतु कुछ जरूरी शर्तें निर्धारित की गई हैं:

  • न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता: मैट्रिक (10वीं पास)
  • आयु सीमा: 18 से 45 वर्ष
  • आवेदक शिक्षित बेरोजगार होना चाहिए
  • परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए

📄 जरूरी दस्तावेज

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है:

  • मैट्रिक और अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र
  • वित्तीय स्थिति का प्रमाण
  • भूतपूर्व सैनिक / दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • बीपीएल / एससी / ओबीसी / एसटी प्रमाण पत्र
  • दुकान की उपलब्धता और भंडारण क्षमता का विवरण
  • विधवा / एकल नारी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • पंचायत द्वारा जारी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र
  • शपथ पत्र कि परिवार का कोई सदस्य MLA, MP या स्थानीय निकाय में निर्वाचित नहीं है

यदि आवेदन के साथ कोई भी आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया, तो आवेदन को सीधे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।


📊 मेरिट के आधार पर होगा चयन

जिला नियंत्रक ने बताया कि सभी आवेदनों की जांच के बाद पात्र उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी। उसी के आधार पर उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन किया जाएगा। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी दस्तावेजों की सत्यता की जांच भी की जाएगी।


📞 अधिक जानकारी के लिए संपर्क

आवेदक अधिक जानकारी के लिए विभागीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं:

  • दूरभाष नंबर: 0177-2657022
  • कार्यालय समय में व्यक्तिगत रूप से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है

🏪 ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को मिलेगा लाभ

इन नई राशन दुकानों के खुलने से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी राशन वितरण प्रणाली अधिक व्यवस्थित होगी। इससे लंबी दूरी तय करने की समस्या कम होगी और समय पर राशन उपलब्ध हो सकेगा।