शिमला शहर के प्रमुख इलाकों में रैली, प्रदर्शन, नारेबाज़ी और जुलूस पर प्रतिबंध

rakesh nandan

06/08/2025

जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1953 की धारा 6 के तहत सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किए हैं। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और 30 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेंगे।


किन क्षेत्रों में प्रतिबंध लागू है?

आदेश के अंतर्गत शिमला शहर के निम्न क्षेत्रों में सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा:

  • छोटा शिमला से रिज व कैनेडी हाउस तक

  • रेंडेजवॉयस रेस्तरां से रिवोली सिनेमा तक (150 मीटर)

  • स्कैंडल पॉइंट से काली बाड़ी मंदिर तक

  • छोटा शिमला गुरुद्वारा से लिंक रोड (कसुम्पटी रोड)

  • छोटा शिमला चौक से राजभवन – ओक ओवर तक

  • सट्टी सीढ़ियाँ व पैदल रास्ता (कसुम्पटी रोड की ओर)

  • कार्ट रोड से मजीठा हाउस लिंक रोड तक

  • ए.जी. कार्यालय से कार्ट रोड तक

  • सी.पी.डब्ल्यू.डी. कार्यालय से चौड़ा मैदान

  • उपायुक्त कार्यालय के ऊपर पुलिस गुमटी से लोअर बाजार की ओर (50 मीटर की दूरी)


किन गतिविधियों पर रोक?

इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में निम्न गतिविधियों पर पूर्ण रोक लगाई गई है:

  • सार्वजनिक बैठकें

  • जुलूस एवं रैलियाँ

  • नारेबाज़ी

  • प्रदर्शन

  • बैंड बजाना

  • हथियार या हथियार जैसी वस्तुएँ ले जाना


⚠️ किसे छूट है?

  • यह आदेश पुलिस, अर्धसैनिक बलों और सैन्य कर्मियों के कर्तव्यों के निर्वहन पर लागू नहीं होगा।


अनुमति आवश्यक

यदि किसी को इन क्षेत्रों में कोई आयोजन करना है, तो उसे सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी।


⚖️ उल्लंघन पर सज़ा

आदेशों का उल्लंघन करने पर विधिसम्मत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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