जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत आपातकालीन उपाय के रूप में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होकर 30 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेंगे।
क्या हैं आदेश के मुख्य बिंदु?
-
शिमला में आने वाला कोई भी प्रवासी मजदूर जब तक स्थानीय थाना प्रभारी (एसएचओ) को
-
पासपोर्ट साइज फोटो सहित
-
स्वयं का विवरण
प्रस्तुत नहीं करता,
तब तक उसे किसी भी प्रकार के कार्य या सेवा में नहीं लगाया जा सकता।
-
-
यह आदेश सभी नियोक्ताओं, ठेकेदारों और व्यापारियों पर लागू है।
स्व-रोजगार या नौकरी की तलाश भी प्रतिबंधित
-
शिमला जिले में किसी भी प्रकार के गैर-औपचारिक व्यापार,
सेवाओं, या स्व-रोजगार में शामिल होने से पहले,
प्रवासी को एसएचओ को सूचना देना अनिवार्य है।
⚖️ उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई
-
जो व्यक्ति या नियोक्ता इस आदेश का उल्लंघन करेगा,
उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत
दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
आदेश की अवधि
-
आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं।
-
यह प्रतिबंध 30 सितंबर 2025 तक लागू रहेगा।
निष्कर्ष
यह कदम प्रवासी मजदूरों की पहचान सुनिश्चित करने,
सुरक्षा को मजबूत करने, और शहरी क्षेत्र में अव्यवस्था से बचाव के उद्देश्य से उठाया गया है।
जिला प्रशासन ने सभी नियोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।