जिला दंडाधिकारी शिमला एवं उपायुक्त शिमला ने आज आदेश जारी करते हुए बताया कि आगामी दिवाली महापर्व के दृष्टिगत शिमला शहर तथा आसपास के क्षेत्रों में पटाखों और आतिशबाजी की बिक्री अधिसूचित स्थानों को छोड़कर अन्य स्थानों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
अधिसूचित स्थानों में शामिल हैं:
– आइस-स्केटिंग रिंक, शिमला
– बालूगंज खेल मैदान (गोपाल मंदिर के सामने)
– छोटा शिमला की ओर पीडब्ल्यूडी पार्किंग से आगे संजौली में
– त्रिलोक चंद शॉप के पास खलीनी बाईपास
– हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ग्राउंड, समरहिल, शिमला
– छोटा शिमला से कसुम्पटी की ओर सड़क पर खुली जगह
– राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला फागली शिमला के पास खुला मैदान
– पंचायत ग्राउंड, भट्टा कुफ्फार
– सेक्टर 6, कंगनाधार न्यू शिमला के पास बस स्टैंड
– विकास नगर पुलिस चौकी के पास
– नई पार्किंग, टुटू
– रानी ग्राउंड, कुसुम्पटी
उन्होंने कहा कि किसी भी घटना से बचने के लिए उस स्थान पर खड़े सभी वाहनों को हटा दिया जाना आवश्यक है। नगर निगम शिमला और लोक निर्माण विभाग द्वारा सभी क्षेत्रों को चिन्हित कर स्टॉल स्थापित किए जाएंगे। अग्निशमन विभाग सभी स्थानों पर अग्निशमन प्रणाली उपलब्ध कराएगा।
यह आदेश 16 अक्टूबर, 2025 से 21 अक्टूबर, 2025 तक लागू रहेगा।