शिमला में दिवाली के दौरान पटाखे चलाने का समय निर्धारित, केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति – उपायुक्त अनुपम कश्यप

जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने आदेश जारी करते हुए कहा कि दिवाली त्योहार के दौरान पटाखे चलाने और उपयोग करने का समय रात 8 बजे से 10 बजे तक तय किया गया है।
इस अवधि में केवल हरित (ग्रीन) पटाखों के उपयोग की अनुमति होगी।


केवल ग्रीन पटाखे ही बेचे और चलाए जा सकेंगे

उपायुक्त ने बताया कि जिन शहरों व कस्बों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) मध्यम या उससे नीचे है, वहाँ केवल ग्रीन पटाखे बेचे और उपयोग किए जा सकेंगे। त्योहारों जैसे दिवाली, छठ, नव वर्ष और क्रिसमस ईव के दौरान पटाखे चलाने की अधिकतम अनुमति अवधि दो घंटे रहेगी। यह दिशा-निर्देश सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (2019) 13 SCC 523 के अनुपालन में जारी किए गए हैं।


विभिन्न अवसरों पर पटाखे चलाने का निर्धारित समय

उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि विभिन्न त्योहारों के लिए पटाखे चलाने का समय इस प्रकार निर्धारित किया गया है — दीपावली: रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक, गुरुपुरब: प्रातः 4:00 बजे से 5:00 बजे तक एवं रात 9:00 बजे से 10:00 बजे तक,  क्रिसमस ईव: रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक, नववर्ष की पूर्व संध्या: रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक, उन्होंने कहा कि इन निर्धारित समयों के अतिरिक्त पटाखों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा।


⚖️ उल्लंघन करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई

आदेशों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 223 और अन्य लागू प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।


पुलिस और उपमंडल अधिकारी करेंगे सख्त निगरानी

उपायुक्त ने बताया कि इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक शिमला और शिमला जिले के सभी उपमंडल दंडाधिकारियों को सौंपी गई है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित, प्रदूषण-रहित दीपावली मनाएं।